BNS के तहत हनुमानगंज थाने में MP की पहली FIR
भारतीय न्याय संहिता- 2023 (बीएनएस) की पहली एफआईआर भोपाल के हनुमानगंज थाने में रविवार रात 12:05 बजे दर्ज की गई। हनुमानगंज पुलिस ने इसराणी मार्केट निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान की शिकायत पर बीएनएस की धारा 296 के तहत राजा उर्फ हरभजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। (आईपीसी में यह केस धारा 294 के तहत दर्ज होता।) प्रफुल्ल ने पुलिस को बताया कि राजा उर्फ हरभजन ने उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले में आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
पुलिस कमिश्नर हरीनारायण चारी मिश्र ने बताया कि नए कानून के तहत भोपाल के विभिन्न थानों में दोपहर 2 बजे तक दस एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। जहांगीराबाद,तलैया, हनुमानगंज और क्राइम ब्रांच थाने में ये मामले दर्ज किए गए हैं।
मध्य प्रदेश में सभी जिलों की पुलिस तैयार
आईजी लॉ एंड ऑर्डर जयदीप प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों और जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले के कार्यक्रम में वहां के पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि सहित जिले के बुद्धिजीवी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों, महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थितजन को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
31 हजार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया
आईजी ने बताया कि सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंट्री की जानी है, साक्ष्य कैसे एकत्र किए जाने हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में भी पुलिसकर्मियों को जानकारी दी गई है। प्रदेश पुलिस ने 31 हजार से अधिक विवेचकों को प्रशिक्षित किया है। इसके साथ ही सीसीटीएनएस में भी नए कानूनों से संबंधित बदलाव कर लिए गए हैं, जो 30 जून की रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएंगे।