भोपाल के आनंद नगर स्थित गुप्ता कॉलोनी में रहने वाले एक वृद्ध को उनकी ही बहू ने घर से निकाल दिया। इस पर वृद्ध ने एसडीएम कोर्ट में गुहार लगाई। कहा कि बहू से मेरा घर वापस दिलाएं। इस पर फैसला सुनते हुए गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने बहू को 1 महीने के अंदर वृद्ध ससुर को उनका मकान वापस देने के आदेश दिए।
आवेदक पूनमचंद्र डालसे ने एसडीएम श्रीवास्तव को आवेदन दिया था कि उनकी बहू ने गुप्ता कॉलोनी स्थित मकान से मुझे बाहर निकाल दिया। मैं और मेरी पत्नी अब एक छोटी से गुमटी में रह रहे हैं। बहू ने अपने पति यानी मेरे बेटे को भी झूठा आरोप लगाकर जेल पहुंचा दिया। अब हम लोग बुढ़े हो गए हैं और कभी भी बीमार हो जाते हैं। हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। बहू ने घर छिन लिया। साथ ही किराएदारों से खुद ही किराया वसूल रही है। इससे आय का साधन भी नहीं रहा, जबकि संपत्ति कर मैं ही जमा कर रहा हूं। इस मामले में थाने में भी शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
एसडीएम कोर्ट से बहू को नोटिस
वृद्ध की शिकायत के बाद एसडीएम कोर्ट से बहू को नोटिस दिया गया। वृद्ध के कथन हुए और पूरी जांच की गई। दस्तावेजों की जांच में स्थिति साफ हो पाई। इसके बाद एसडीएम श्रीवास्तव ने आदेश सुनाकर बहू को एक महीने के अंदर मकान खाली कर वृद्ध ससुर को सौंपे जाने का आदेश दिया है। ताकि, मकान के रिक्त हिस्से को किराए पर देकर वृद्ध और उनकी पत्नी जीवन-यापन कर सकें। आदेश का पालन नहीं होने पर बहू के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।




