5 साल की बच्ची से रेप-मर्डर के दोषी को फांसी, गला घोंटकर मारा, छत पर छिपाया था शव
नर्मदापुरम के सोहागपुर में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के केस में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। 2.5 साल पुराने इस केस में बुधवार को सोहागपुर कोर्ट में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे सुरेश कुमार चौबे ने फैसला सुनाया। 125 वर्ष के इतिहास में पहली बार सोहागपुर न्यायालय ने मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है।
दोषी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में फांसी की सजा सुनाई गई है। मृत्यु दंड के लिए डीएनए रिपोर्ट और बच्ची के नाबालिग भाई के बयान आधार बने। दोषी बच्ची का मामा लगता है। अभियोजन की ओर से पैरवी बाबूलाल काकोड़िया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहागपुर एवं शंकरलाल मालवीय अपर लोक अभियोजक ने की।
दोपहर से थी लापता थी मासूम, छत पर कपड़े से ढंका मिला था शव
मामला 25 दिसंबर 2021 का है। सोहागपुर के एक गांव से बच्ची दोपहर 3 बजे घर से लापता हो गई थी। परिजन ने आसपड़ोस और फिर गांव भर में तलाशा। शाम को शोभापुर पुलिस चौकी पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई।
पुलिस ने तलाश शुरू की और बच्ची के घर की छत पर पहुंची तो वहां कपड़े से ढंका उसका शव मिला। एसपी डॉक्टर गुरकरन सिंह ने बताया कि शव पर बच्ची का गला दबाने और नाखूनों के निशान मिले थे। पुलिस को शक था कि आरोपी नजदीकी ही है। पड़ोसियों और करीबियों से पूछताछ की, इसके बाद किशन को गिरफ्तार किया गया था।
उधर, घटना को लेकर गांव के लोगों में नाराजगी थी। उन्होंने दूसरे दिन 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे शोभापुर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया था। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की थी।
रेप-हत्या केस में फांसी सुनाने का डेढ़ साल में दूसरा फैसला
नर्मदापुरम जिले में बच्ची से रेप – हत्या करने के केस में फांसी की सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले केसला के सुखतवा में एक 7 साल की मासूस से उसके फूफा ने जंगल में ले जाकर रेप किया था। शव जंगल में फेंक दिया था। इटारसी की कोर्ट ने 90 दिन के भीतर हत्यारे फूफा को फांसी की सजा सुनाई। अब दूसरा फैसला बुधवार को सोहागपुर में आया।