दीये-फूल पत्ती बेचने वालों से नहीं होगी शुल्क वसूली:एमपी में शहरों के बाद अब पंचायतों के लिए भी आदेश जारी; भोपाल में CM ने खरीदे दीये
एमपी में दीये, दीपमालाएं, फूल पत्ती, प्रसाद, फुलझड़ी, रंगोली, सजावट के अन्य सामान बेचने वालों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायत सीईओ को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही कारोबार के लिए पंचायत की ओर से इंतजाम कराने को कहा है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के आदेश में कहा-
दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर से 11 नवंबर (ग्यारस पर्व) तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें पथ विक्रेताओं और आम नागरिकों की सुविधा के लिए बाजारों की साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी।
अब शहरी-ग्रामीण इलाकों में दोनों जगह मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों से ही दीये और अन्य सामग्री खरीदने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने खुद भी भोपाल में दीये और सामग्री की खरीदी फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों से की है। इसके अलावा चित्रकूट प्रवास के दौरान भी उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए कुछ सामग्री खरीदी थी।
इसके बाद नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को इसी तरह का आदेश जारी किया था और आज पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने भी इसके आदेश जारी कर दिए। इसमें रेहड़ी पर व्यवसाय करने वाले, फुटपाथ पर बिक्री करने वाले, छोटे व्यवसायियों, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं को अपना सामान बेचने में आसानी होगी।