मुरैना कलेक्टर ने तहसीलदार पर लगाया जुर्माना
मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बानमोर के तहसीलदार महेश सिंह कुशवाहा पर 10500 का अर्थ दंड लगाया है। यह अर्थ दंड लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर आवेदनों का समय सीमा पर निराकरण न करने पर लगाया है। यह अर्थ दंड शुक्रवार को लगाया गया है।
बता दें कि, लोकसेवा गारंटी पोर्टल पर 5 सितम्बर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एक आवेदन समय-सीमा से बाहर हो गया था, जिसका निराकरण तहसीलदार बानमौर कुशवाहा द्वारा नियत दिनांक तक नहीं किया। कलेक्टर ने इसे लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 का उल्लंघन माना है। अधिनियम की धारा 7(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार बानमौर पर सेवा में विलंब के कारण प्रति प्रकरण पर 500 रुपए दंडित किया है। आवेदक को प्रति आवेदन की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।