झूम ले, झूम ले, मजे में झूम ले’…। भोपाल में डीजे पर तेज आवाज में बज रहे इस गाने के दौरान एसडीएम अर्चना शर्मा मौके पर पहुंच गईं और डीजे जब्त कर लिया। नेहरू नगर पहाड़ी क्षेत्र में एक महिला बीजेपी नेता के यहां मेहंदी रस्म में ये गाना बज रहा था। मामला शुक्रवार देर रात का है।
एसडीएम अर्चना शर्मा को तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत मिली थी। इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पहुंचीं एसडीएम ने कहा कि कलेक्टर साहब के निर्देश हैं। तेज आवाज में डीजे क्यों बजा रहे हैं?
इस पर एक महिला सामने आई और बोलीं-मैं आशा वाल्मिकी। विधायक भगवानदास सबनानी की कार्यकर्ता हूं। मंडल महामंत्री भी हूं। इस पर एसडीएम ने कहा, जब आपको पता था कि 10 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए तो क्यों बजाया? दोनों के बीच बातचीत के बाद डीजे जब्त कर लिया गया। मामले में केस भी दर्ज कराया जाएगा।

प्रभारी मंत्री बोले- कम हो रही कार्रवाई, कलेक्टर ने तुरंत भेजा प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने भोपाल में डीजे और लाउडस्पीकर पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। शुक्रवार को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) को लेकर हुई मीटिंग में उन्होंने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम टीमें लेकर मैदान में उतर गए और देर रात तक कार्रवाई की। शनिवार को भी टीमें कार्रवाई कर रही है। गोविंदपुरा एसडीएम रवीशकुमार श्रीवास्तव, बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा, एमपी नगर एसडीएम एलके खरे, कोलार एसडीएम रविशंकर राय, हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया और टीटी नगर एसडीएम अर्चना शर्मा ने टीमें भी बनाई हैं।

बसंत पंचमी पर अलर्ट मोड पर रहेगी टीमें बसंत पंचमी 3 फरवरी को है। इस दिन भोपाल जिले में सैकड़ों विवाह होंगे। इससे पहले मेहंदी समेत अन्य रस्में की जा रही हैं। जिसमें तेज आवाज में डीजे बज रहा है। इसलिए जिला प्रशासन कार्रवाई करने मैदान में उतर गया है।
बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने आदेश जारी किए
बता दें कि बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर कलेक्टर सिंह ने हाल ही में लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर आदेश जारी किए थे। इसके बाद फ्लाइंग स्क्वॉड बनाकर सभी एसडीएम कार्रवाई के लिए मैदान में उतरे। अब तक 90 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री काश्यप ने और कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इसलिए टीमें फिर से एक्टिव हो गई है।
कलेक्टर सिंह के जारी आदेश के मुताबिक, रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बंद रहेगा। वहीं, डीजे यूनिट पर सिर्फ एक साउंड सिस्टम ही लगा सकेंगे। कलेक्टर सिंह ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए हैं। इसमें जिले के सभी धार्मिक स्थल, औद्योगिक, कॉमर्शियल, रहवासी में ध्वनि यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे) के अनियंत्रित एवं नियम खिलाफ प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही गई है।





