भोपाल जिले में अगले 3 महीने तक पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। एडीएम सिद्धार्थ जैन ने बुधवार को यह आदेश जारी किए। उल्लंघन करने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।आदेश अगले 5 मई 2025 तक लागू रहेगा।
एडीएम जैन ने सभी एसडीएम को पराली जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
3 महीने पहले भी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का पालन करते हुए पराली जलाने पर रोक लगाई थी, जो अब तक पूरे जिले में लागू है। इसके बाद अब फिर से रोक लगा दी गई है।
भोपाल में बड़े पैमाने पर जलाते हैं पराली भोपाल जिले में बड़े पैमाने पर पराली (नरवाई) जलाई जाती है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। वहीं, कई बार खेतों की आग रहवासी इलाकों में भी पहुंच चुकी है। जिससे आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है।
आदेश में यह
- खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन संपत्ति एवं प्राकृतिक वनस्पति, जीव-जन्तु नष्ट हो जाते हैं। जिससे नुकसान होता है।
- खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। जिससे उत्पादन प्रभावित होता है।
- खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- जिले में कई किसान रोटावेटर एवं अन्य साधनों से डंठल खेत से हटा रहे हैं। यह सुविधा जिले में उपलब्ध हो गई है।
- एडीएम के आदेश में यह…

