कॉलेज छात्राओं से दुष्कर्म कर उन्हें ब्लैकमेल करने के सनसनीखेज मामले में आरोपियों की ओर से सीडी, वीडियो और फोटोग्राफ की कॉपी मांगने को लेकर जिला अदालत में अर्जी लगाई गई है। यह अर्जी आरोपी सैयद अली अहमद और मोहम्मद नबील की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रियाज उद्दीन ने दाखिल की। उनकी मांग है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्रतियां पेन ड्राइव में मुहैया कराई जाएं, ताकि उनका न्यायिक बचाव किया जा सके।
इस बहुचर्चित मामले में अशोका गार्डन थाना पुलिस ने पीड़ित छात्राओं की शिकायत के बाद छह आरोपियों फरहान खान, साहिल खान, सैयद अली अहमद, साद उर्फ शम्सुद्दीन, मोहम्मद नबील और अबरार के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले की विवेचना पूरी कर 19 जून को जिला अदालत में चालान पेश किया था।
शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जिला अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव, जबकि आरोपियों की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रियाज उद्दीन, जगदीश गुप्ता और राहुल गुप्ता ने पक्ष रखा।
22 जुलाई को होगी अहम सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। इस दिन अभियोजन पक्ष आरोपी सैयद अली अहमद और मोहम्मद नबील की ओर से दाखिल अर्जी पर जवाब प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही आरोप तय करने से पहले दोनों पक्षों की ओर से बहस की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
यह था मामला
आरोपियों ने कॉलेज की छात्राओं को दोस्ती के बहाने फंसाया, फिर उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाए। बाद में इन्हीं वीडियो के दम पर छात्राओं को डराकर उनका शोषण किया। मामला उजागर होने के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।