भोपाल में अब मैरिज पार्टी हो या होटल-रेस्टोरेंट। यदि अब वहां कमर्शियल की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। गैस रिफिलिंग पर भी थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, भोपाल में शादी हॉल, होटल, हलवाई प्रतिष्ठानों में ग्राहकों के लिए बनने वाली खाद्यान्न सामग्री में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग एवं घरेलू गैस का अवैध अंतरण किया जाना, व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
निगम कमिश्नर को कार्रवाई करने को कहा कलेक्टर सिंह ने नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण को निर्देश दिए हैं कि वह भोपाल शहरी क्षेत्र के सभी शादी हॉल, होटल, हलवाई प्रतिष्ठानों में बैनर आवश्यक रूप से लगाए जाने की कार्रवाई करें। जिसमें लिखा हो कि प्रतिष्ठान में भोजन, मिठाइयां, नमकीन आदि निर्मित करने में केवल व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जा रहा है।
गैस एजेंसी संचालक भी होंगे जिम्मेदार
बैनर के अलावा संबंधित प्रतिष्ठान यह भी करेंगे कि उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे व्यवसायिक गैस सिलेंडर वैध कंपनी के गैस एजेंसी से देयक प्राप्त करते हुए ही क्रय किए गए हों। भविष्य में किसी प्रतिष्ठान में निर्देशों का पालन न किए जाने कि स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
दो दिन पहले हो चुका केस बरखेड़ी जहांगीराबाद इलाके के तीन मंजिला मकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग सेंटर चलाने के मामले में जहांगीराबाद पुलिस ने दो दिन पहले ही केस दर्ज किया है। 21 दिन पहले खाद्य विभाग ने दबिश देकर 35 सिलेंडर जब्त किए थे। यहां घरेलू से कमर्शियल सिलेंडर में गैस ट्रांसफर होती थी। इस मामले में पुलिस ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वसुंधरा पेंड्रो की रिपोर्ट पर सेंटर संचालक खालिद पिता लियाकत अली के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत केस दर्ज किया है।