किशोरी से रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध में सगे मौसा को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। शुक्रवार (28 नवंबर) को कोर्ट ने उसे तीन धाराओं में दोषी पाते हुए तीनों में अलग-अलग उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने रिश्ते में मौसा होकर उसके साथ बलात्कार जैसा घृणित अपराध कर उसकी हत्या कर दी। मौजूदा हालात में महिला न केवल घर के बाहर बल्कि घर में रिश्तेदारों में भी असुरक्षित हैं।
आरोपी मौसा द्वारा जिन हालात में अपराध किया गया है, वह उसकी मानसिक और कुंठित मानसिक दशा को दर्शाता है। ऐसी दशा में आरोपी को कम सजा से दंडित किया जाना न्यायोचित और कानूनसम्मत नहीं है। बल्कि कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना जरूरी है।
मौसा के कमरे में खून से लथपथ मिला था शव घटना 21 जून 2022 की है। 14 वर्षीय किशोरी के पिता ड्राइवर हैं और काम के सिलसिले में बाहर थे। मां अपनी दो बेटियों के साथ काम पर गई थी और बेटा खेलने चला गया था। शाम को जब वह बेटियों के साथ घर लौटी तो किशोरी घर पर नहीं दिखी, जबकि घर के बगल में रहने वाले मौसा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था।
कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई आवाज नहीं आई। इस पर उसने आसपास के लोगों और अपनी बेटियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो देखा कि उसकी बेटी कमरे में मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी।
नाटकीय घटनाक्रम में मौसा मिला घायल किशोरी के शव के पास मौसा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके गले पर चोट का निशान था। कमरे में आसपास काफी खून फैला हुआ था। आसपास के लोग मौसा को अस्पताल ले गए और किशोरी का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।
जांच के दौरान पाया गया कि किशोरी के गले, चेहरे, पेट पर चोट के निशान थे और प्राइवेट पार्ट पर काफी खून था।
ये मजबूत फोरेंसिक एविडेंस
- फोरेंसिक एक्सपर्ट ने घटनास्थल पर पड़े ब्लड के सैंपल, मौसा के कमरे से सब्जी काटने वाला चाकू, ब्लेड, साड़ी का टुकड़ा जब्त किया।
- घर में दो दरवाजे थे, दोनों अंदर से बंद थे। मामले में पुलिस ने माता-पिता, बहन और आसपास के लोगों के बयान लिए।
- इसके साथ ही सारे परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए तो पता चला कि मौसा ने किशोरी के साथ रेप कर उसकी हत्या की।
- मौसा ने साक्ष्य छिपाने और गुमराह करने नीयत से खुद पर हमला किया। इस आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ पाक्सो, हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।
परिस्थितिजन्य सबूतों से आरोपी दोषी करार तीन साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को जिला कोर्ट ने मौसा को रेप, हत्या का दोषी पाया। खास बात यह कि गवाहों में माता-पिता ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उनके बयान कमजोर रहे। अन्य गवाहों और खासकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आदि मजबूत आधार रही जिनके आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
इन गंभीर धाराओं पर हुआ तिहरा कारावास कोर्ट ने आरोपी को भादंवि की धारा 376-ए, 376 (2)(च) और धारा 302 में तीनों धाराओं में अलग-अलग आजीवन कारावास और कुल 30 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल, सुशीला राठौर और सहयोगी अविसारिका जैन (ADPO) ने की। कोर्ट ने इसके साथ ही मृतिका किशोरी के माता-पिता को 3 लाख रुपए की मदद दिलाने की अनुशंसा भी की है।




