भोपाल। शहर के ईदगाह हिल्स स्थित खसरा नंबर-20, 21 और 28 की शासकीय भूमि पर बने मकानों के लिए रविवार को सिंधी कम्युनिटी हॉल में विशेष कैंप आयोजित किया गया। सांसद आलोक शर्मा के निर्देश और एसडीएम बैरागढ़ रवीशकुमार श्रीवास्तव के आदेश पर लगे इस कैंप में लोगों ने खासी रुचि दिखाई, जहां कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए।
प्रशासन के अनुसार, ईदगाह दयोड़ी क्षेत्र को वर्ष 2001 में तत्कालीन कलेक्टर अनुराग जैन द्वारा शासकीय घोषित किया गया था, जिस पर अब कई कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। जिन भवनों के पास वैध स्वामित्व या धारण अधिकार पट्टे नहीं हैं, उन्हें मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अतिक्रमण माना जाता है। जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, प्रशासन उन पर जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है।




