भोपाल में कुमुदिनी पटेल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हेयर कटिंग के दौरान पांच साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी मोहम्मद जैद पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
इस केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की थी। जानकारी के मुताबिक 26 जून 2022 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना अशोका गार्डन शिकायत दर्ज कराई की मोहम्मद जैद अस्सी फीट रोड पर हेयर कटिंग की शॉप का संचालन करता है।
बच्ची के बाल कटवाने के लिए उसके पास पहुंचे थे। आरोपी ने हेयर कटिंग के दौरान बच्ची के साथ बैड टच किया। इस बात की जानकारी मासूम ने घर पहुंचने के बाद दी।
शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तीन साल बाद केस का ट्रायल चलने के बाद सोमवार को आरोपी को सजा सुनाई गई है।




