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भाभी की हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

भोपाल। भाभी की हत्या करने वाले देवर को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। न्यूज़ क्राइम फाइल को जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल जिले में पदस्थ माननीय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान बलराम यादव के न्यायालय ने आज दिनांक 30/6/22 को गोदर मऊ गांधीनगर भोपाल निवासी रघुवीर सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष पुत्र श्री कमल सिंह राजपूत को अपनी भाभी श्रीमती गंगा बाई की हत्या करने के जुर्म में धारा 302 भादवा में आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹1000 जुर्माना से दंडित किया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। घटना इसप्रकार है कि दिनांक 15:03 20 को शाम 4.30 बजे अभियुक्त रघुवीर सिंह राजपूत ने अपनी भाभी मृतिका गंगाबाई की खाना समय पर ना देने एवं बोलने पर गाली गुप्तार करने एवं विवाद करने की बात पर ग्राम गोदरमउ में घर के पास खेत में लोहे के फावड़े से हत्या कर दी थी।

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जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी

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