घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपितों को जेएमएफसी संघप्रिया भद्रसेन की कोर्ट ने अर्थदंड सहित एक-एक साल की सजा सुनाई। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 20 सितंबर 2011 की रात साढ़े सात बजे फरियादी अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी चतुर सिंह कौरव जो बृजबिहारी कौरव के छोटे भाई है वह डंडा लेकर आए और बोले कि उनके भाई को चुनाव में हरवाया है। उसने कहा उसने कुछ नहीं किया है।
इसी बात को लेकर उन्होंने फरियादी को गालियां देनी शुरू कर दीं, इतने में चतुरसिंह का लड़का रवि डंडा व भतीजे राजबहादुर सिंह व मनोज उर्फ मोनू कौरव कुल्हाडी लेकर आ गए। उनके आते ही चतुरसिंह ने उसे ठंडों से मारना शुरू कर दिया। उसकी चचेरी बहन बिट्टी देवी जब बचाने आई तो राजबहादुर सिंह ने उसे धक्का मार कर गिरा दिया। जब उसकी भाभी सुशीला देवी ने उन्हें बचाना चाहा तो उनकी राजबहादुर सिंह ने कुल्हाड़ी व मनोज उर्फ मोनू व रवि ने लुहांगी व डंडों से मारपीट की। जिससे सुशीला देवी घायल हो गईं। तीनों लोग अपने को बचाने के लिए जब घर के अंदर घुस गए तो आरोपितों ने घर के अंदर घुसकर मारपीट की। वहीं राजबहादुर सिंह ने मकान के बाहर आकर कट्टे से हवाई फायर किया। जेएमएफसी की कोर्ट ने साक्षों के आधार पर चतुर सिंह पुत्र डबौले कौरव, रविकुमार पुत्र चतुर सिंह, राजबहाद्दुर सिंह पुत्र बृजबिहारी कौरव और मनोज कुमार उर्फ मोनू पुत्र कमलेश सिंह कौरव निवासी ग्राम सैंथिया थाना आलमपुर को अर्थदंड साहित एक-एक साल की सजा सुनाई।




