महिला पर अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी को हुई 1 साल की सजा
भोपाल। जिला भोपाल के माननीय न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने लगभग 09 वर्ष पुराने मामले में महिला पर अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी रविन्द्र बग्गन पुत्र गोपाल बग्गन उम्र 30 वर्ष निवासी राहुल नगर भोपाल को धारा 354 (क) एवं 509 भादवि में 01-01 वर्ष के सादा कारावास एवं 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन मनोज त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 26.03.2013 को जब अभियोक्त्री अपनी मां के साथ दवाई लेने क्लिनिक जा रही थी तब राहुल नगर निवासी आरोपी रविन्द्र बग्गन अम्बेडकर पार्क की मूर्ति के पास मिला और उल्टी सीधी बाते और अश्लील कमेंट करने लगा था और बोला की छोडेगा नहीं। अभियोक्त्री की मां के मना करने पर वह जान से मारने को खडा हो गया था तब फरियादी द्वारा थाना कमला नगर में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।