14 वर्षीय नाबालिग को रिश्तेदार द्वारा बहला फुसलाकर राजस्थान ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 20-20 साल की सजा
जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी, जिला अभियोजन कार्यालय, भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 27/10/2022 माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, 18वें एडीजे, विशेष न्यायालय भोपाल के द्वारा आपराधिक सत्र प्रकरण क्रमांक 252/21 थाना बैरागढ, भोपाल के अपराध क्रमांक 08/19 में (आरोपी) गोविंदा साठिया, लक्की उर्फ लिखा साठिया को धारा 363, 366, 376 (3), 109 भादवि सहपठित धारा 3/4, 16/17 पॉक्सो एक्ट में प्रत्येक आरोपी को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास 12-12 हजार रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी पी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल, द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक02/01/2019 को थाना बैरागढ में रिपोर्ट लिखाई की मेरी लाबालिग 14 वर्षीय पुत्री बैरागढ के पास रात में कहीं चली गई है मुझे शक है कि मेरे रिश्तेदार मेरी लडकी को बहला फुसला करके ले गये है, पिता के बताये अनुसार गुमइंशान क्रमांक 01/19 दर्ज किया गया तदोपरांत गुमइंशान के आधार पर असल अपराध क्रमांक 08/19 धारा 363, भादवि का कायम कर विचेना में लिया गया। विवेचना में लिया जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने के बाद अभियोक्त्री की दस्तयावी करने हेतु कार्यवाही की गई। अभियोक्त्री को दस्तयाव करने के बाद अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी गोविंद साठिया और लक्की उर्फ लखन साठिया मुझे बहला फुसलाकर जबरन ले गये और पिपल्या मंडी के पास एक गांव में ग्राम कन्गेटी में एक कमरे में रखा दोनों ने मेरे साथ बारी बारी से बुरा काम किया। मैं बुरा काम करने से मना करती थी तो गाली गुफ्तार करते थे, फिर मेरे पिता को सूचना मिली की मैं घीती सांघडी (राजस्थान) में रह रही हूं तो मेरे पिता पुलिस के साथ वहां पर आये थे और मैं उनके साथ भोपाल आई थी। आरोपीगण मेरे साथ करीब 5-6 दिन दोनों ने मेरे साथ बुरा काम किया। विवेचना पूर्ण होने पर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुऐ आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।