वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) पाथाखेड़ा से 2019 में बर्खास्त कर्मचारी द्वारा नाम परिवर्तन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित कराने का मामला सामने आया है। एमपी नगर पुलिस ने इस मामले में बर्खास्त कर्मचारी अमृत धोटे और आवेदन प्रस्तुत करने वाली एडवोकेट रेखा जैन के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है। चार साल की लंबी जांच के बाद एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई से पहले डीपीओ से अभिमत लिया गया।
एडवोकेट ने किया था आवेदन
पुलिस के मुताबिक गवर्नमेंट प्रेस के संतोष रायकवार की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। बताया गया कि 15 सितंबर 2021 को एडवोकेट रेखा जैन ने अमृत धोटे के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन किया था।
गलत नाम से नौकरी करने के आरोप में हुआ था बर्खास्त
आवेदन में 23 जून 2021 का शपथ पत्र भी लगाया था। इसके आधार पर अमृत धोटे उर्फ मारुति धोटे के नाम परिवर्तन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई। बाद में पता चला कि धोटे को गलत नाम से नौकरी करने पर 2019 में बर्खास्त किया गया था।