गलत काम करने वाले आरोपी गुलशन का 20 साल की सजा
आज दिनांक 26/08/2022 को विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव, 18वें एडीजे, भोपाल के आपराधिक स्पेशल प्रकरण क्रमांक 215/21 थाना चूनाभटटी, भोपाल के अपराध क्रमांक 274/20 में आरोपीगण गुलशन को धारा 376,376 (2)एन 363 366(क) भादवि एवं 3/4 एवं 5(जे) (एल) /6पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 07-07 वर्ष एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी।
घटना का विवरण :-
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05/06/2020 को अभियोक्त्री के माता ने थानमे में बताया कि में ग्लोबल सिटी चूनाभटटी भोपाल में मैडम के घर काम करने जाती थी सुबह बच्ची 7 बजे के बीच बैड लेने का कहकर निकली और पुन: घर नही आयी काफी तलाश किया बच्ची नहीं मिल रही है गुम ईसान रिपोर्ट दर्ज करायी थी, बच्ची ने दस्तयाव के बाद बताया की जहा मेरी मम्मी काम करती थी वही पर काम करने वाला गुलशन से मेरी पहचान हो गयी और वह मुझे अपना मो नंबर दिया और मेरी उससे बात होने लगी वह मुझे बहला फुसलाकर तुझसे प्यार करता हू शादी करना चाहता हू के बहाने से मुझे इण्डस चोराहा पर बुलाया था वह मुझे घुमाते हुये सलैया के बीडीए मल्टी मे लेकर गया और मुझे वहा पर रखा और मंदिर ले जाकर शादी कर ली और पति पत्नी जैसे शारीरिक संबंध बनाये जिसके कारण में दो माह कि गर्भवती हू मेरी मर्जी के बिना आरोपी ने मेरे से संबंध बनाये है। अभियोत्री के माता पिता तथा वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण प्रमाणित पाये जाने से आरोपी को उपरोक्त धाराओ के अंतर्गत दण्डित किया गया।