हेट स्पीच केस में आजम खान दोषी
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार हए हैं। बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था।
पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।