पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल के दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते भगवान दास सबनानी के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे पीसी शर्मा की ओर से दायर की गई चुनाव याचिका खारिज हो गई है।
ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया था आरोप कांग्रेस के उम्मीदवार रहे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण पश्चिम से बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी ने सरकारी तंत्र का उपयोग कर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। पीसी शर्मा हाईकोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी के तथ्य पेश नहीं कर पाए। सबनानी के वकील की ओर से चुनाव याचिका खारिज करने दिए गए आवेदन को कोर्ट ने मंजूर करते हुए इलेक्शन पिटीशन खारिज कर दिया।
पीसी शर्मा हारे थे चुनाव
बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी के वकील ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल ने बताया- भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भगवान दास सबनानी नवंबर 2023 में हुए चुनाव में 15883 मतों से जीते थे। वे भाजपा के प्रत्याशी थे और कांग्रेस की ओर से चुनाव लडे़ पीसी शर्मा हार गए थे। पीसी शर्मा ने चुनाव को लेकर जो चुनौती कोर्ट में दी थी उसका आधार यह था कि मतगणना के समय जो ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया। उनमें अधिकांश ईवीएम मशीनों की बैटरी 99 प्रतिशत से अधिक चार्ज थी। जबकि, मतदान के कई दिनों बाद मतगणना हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 235 मतदान केन्द्र थे।
आरोपों से जुडे़ तथ्य नहीं दे पाए
पीसी शर्मा ने पिटीशन में अपने आरोपों का किसी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं किया था। ऐसे में याचिका पर सुनवाई के लिए पर्याप्त तथ्य नहीं होने से कोर्ट ने इसे विचार योग्य नहीं माना। सबनानी की ओर से याचिका को निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया गया था। उसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पीसी शर्मा की इलेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया।