दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा
दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा भोपाल कोर्ट ने ने सुनाय अपना फैसला | संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 28/02/2024 माननीय न्यायालय श्रीमती रश्मि मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपी वीरू वाल्मीकी को धारा 376, 366 भादवि एवं 3/4 पॉकसो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 18/03/2019 अभियोक्त्री की माता-पिता थाना बिलखिरिया भोपाल मे उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 18/03/2019 को करीब रात्रि 09:00 बजे के करीब कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया उसके पडोस मे रहने वाली ज्योति के परिवार वाले भी कही चले गये है उनके घर पर ताला लगा हुआ है मेरी पुत्री को भागने मे उन लोगो का हाथ होने की शंका व्यक्त की गई उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा गुम इंसान 11/2019 की रिपोर्ट दर्ज की गई है पुलिस द्वारा दिनांक 20.03.2019 को अभियोक्त्री को दस्तायाब किया गया है दस्तायाबी के बाद अभियोक्त्री द्वारा बताया गया है कि आरोपी वीरू वाल्मीकी को 1 साल से जानती हॅू और हम दोनो अच्छे दोस्त है और दिनांक 18/03/2019 को वीरू के साथ भोपाल से विदिशा रात 9 बजे बस से गयी थी और आरोपी वीरू मुझे अपने जीजाजी के घर लेकर गया था जहॉ मैं और वीरू पति पत्नी की तरह लेने लगे और इस बीच हम दोनो एक बार पति पत्नी की तरफ शारीरिक संबंध बनाये, उक्त घटना के आधार पर पुलिस थाना बिलखिरिया द्वारा अपराध क्रमाक 86/2019 धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी वीरू वाल्मीकी को धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।