Saturday, March 14, 2026
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न्यायमूर्ति सप्रे बोले- हेलमेट, सीट बेल्ट को आदत बनाएं

भोपाल में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति अध्यक्ष के साथ जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें समिति अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि भोपाल में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के क्षेत्र में संगठित प्रयास हो। हेलमेट और सीट बेल्ट को आदत बनाया जाए।

पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हुई बैठक में न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम सहित सभी संबंधित विभागों को गंभीरता, लगन और समर्पण भाव से कार्य करना होगा। इसके लिए 3 महीने में कार्ययोजना तैयार करें।

सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा संबंधी समिति भोपाल को इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, नगर कमिश्नर हरेंद्र नारायण, स्मार्ट सिटी सीईओ अंजू कुमार, जिपं सीईओ इला तिवारी, एडीएम अंकुर मेश्राम भी मौजूद थे।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो न्यायमूर्ति सप्रे ने कहा कि हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा दिया जाए। सीट बेल्ट उपयोग के प्रति जागरूकता लाई जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। ताकि सड़कों पर छोटे वाहनों का दबाव कम हो सके। सभी शासकीय कर्मचारी वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट/हेलमेट का उपयोग करें। स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाए।

तीन साल में 99 एक्सीडेंट हुए, 27 लोगों की मौत बता दें कि पिछले तीन साल में शहर में 16 ‎ब्लैक स्पॉट्स पर 99 एक्सीडेंट में 27‎ लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले ‎में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के‎ रिटायर्ड जजों की टीम भोपाल पहुंची है। शुक्रवार को टीम शहर में जायजा भी लेगी।

इससे पहले बैठक में न्यायमूर्ति सप्रे ने भोपाल जिले में पिछले 5 साल में हुई सड़क दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट चिह्नांकन एवं उनके सुधार कार्यों, चालानी कार्रवाई, जन-जागरूकता अभियानों और अन्य नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और किसी की गलती से निर्दोष की जान न जाए यह तय किया जाए।

वाहनों की फिटनेस की नियमित जांच की जाए। ड्राइविंग टेस्ट में सख्ती बरती जाए। बीमा और लाइसेंस की अनिवार्यता हो और ओवरलोडिंग पर रोक के लिए विशेष कार्रवाई की जाए। सड़कों पर मानक गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए राहवीर योजना और कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

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