भोपाल में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार वकील यावर खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी वकील यावर खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वकील यावर खान के अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को ठुकरा दिया गया है। भोपाल कोर्ट में गवाही के दौरान एक नाबालिग पीड़िता ने वकील पर रेप करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर अशोका गार्डन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर वकील को गिरफ्तार किया था।
पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि वकील यावर खान ने भी ऑफिस और बिट्टन मार्केट स्थित मकान में बुलाकर उसके साथ कई बार ज्यादती की। पीड़िता ने बताया था कि वह यह बात कोर्ट में पहली बार इसलिए बता रही है क्योंकि इससे पहले उसे वकील का नाम याद नहीं था।
सोमवार को जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सीधे आरोप लगाए हैं, जो कि गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर सह अभियुक्तों के साथ पीड़िता को मानव तस्करी में भी घसीटने का भी आरोप है। इन सभी आरोपों की विस्तार से जांच की आवश्यकता है, इसलिए फिलहाल अभी जमानत देने का मामला नहीं बनता।
2023 में दर्ज किया था मामला
भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस ने 2023 में यावर खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया था। आरोपी को 13 सितंबर 2025 को बैरसिया रोड से पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
भोपाल की कोर्ट से जमानत निरस्त होने के बाद यावर खान ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया। दलील दी गई कि मामला दर्ज होने के दो साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि यावर खान ने भी उसके साथ अपने ऑफिस में कई बार ज्यादती की है। चूंकि वह उसका नाम नहीं जानती थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई।




