भोपाल के निशातपुरा इलाके में झगड़े के दौरान पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वर्ष 2022 में मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर पड़ोसी की हत्या कर दी थी। बीच-बचाव करने आए एक अन्य शख्स को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
सरकारी वकील वंदना परते ने बताया कि गुरुवार 19 जून को 25वें अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद सिंह कैमेठिया की अदालत ने आरोपी रामबाबू अहिरवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माने, जबकि धारा 307 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
यह था पूरा मामला
घटना 5 अक्टूबर 2022 की रात की है। निशातपुरा थाना क्षेत्र निवासी फरियादी नर्मदा प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 11 बजे आरोपी रामबाबू और उसका साथी प्रकाश कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले तो फरियादी ने जाकर उन्हें शांत करा दिया, लेकिन रात करीब 2 बजे फिर से दोनों में कहासुनी और झगड़ा शुरू हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी सरदार सिंह और उनका बेटा मनीष बीच-बचाव करने पहुंचे। इसी दौरान गुस्से में आरोपी रामबाबू ने कमरे से धारदार छुरी निकाली और सरदार सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। वार सरदार सिंह के सीने पर हुआ जिससे खून की धार निकल पड़ी। जब नर्मदा प्रसाद उन्हें बचाने दौड़ा, तो आरोपी ने उस पर भी छुरी से वार कर दिया, जिससे उसे भी गंभीर चोट आई।
सरदार सिंह को पीपुल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबकि नर्मदा प्रसाद को भोपाल मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर निशातपुरा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित किया गया कि आरोपी ने जानबूझकर हत्या की है।