अपराधटॉप-न्यूज़मध्य प्रदेश पुलिस

नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों को आजीवन कारावास

नाबालिग के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश नौशिन खान की अदालत ने आजीवन कारावास और 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी आरती कापले ने पैरवी की थी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

आरोपी, महाराष्ट्र राज्य नागपुर के पारडी गंगाबाग निवासी 19 वर्षीय दादू उर्फ प्रितम पिता दशरथ गडलिंग और कलमना निवासी 19 वर्षीय मयूर पिता सुनील धुले पर आरोप था। मई 2020 में खैरलांजी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सुनसान जगह पर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद भी आरोपी प्रीतम और मयूर ने घर पारडी में दूसरी बार नाबालिग के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई थी।

नाबालिग ने 16 सितंबर 2021 को नागपुर के डागा अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। जिसके बाद यह मामला सामने आया। नागपुर पुलिस ने जब पीड़िता से पूछताछ की तो उसने आरोपियों का नाम ना बताकर अन्य लोगों को नाम बताया। चूंकि मामला खैरलांजी थाना अंतर्गत खरखड़ी का होने से नागपुर पुलिस ने मामले को खैरलांजी थाना भेजा। जिसके बाद मामले की जांच खैरलांजी पुलिस ने की।

जिस मामले में खैरलांजी पुलिस ने संवेदनशीलता और गंभीरता से जांच की तो पीड़िता के बताए अनुसार आरोपी ना होकर नागपुर के पारडी और कलमना निवासी दो युवक निकले। जिन्हें खैरलांजी पुलिस ने गिरफ्तार किया।

मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसमें बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 1 अक्टूबर को न्यायालय में पेश सकारात्मक साक्ष्य के आधार आरोपियों को दोषी पाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया।

https://www.highratecpm.com/npsxwf16?key=565d06ab35720384afe881c0e7364770