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Madhya Pradesh News: मध्‍य प्रदेश में कालोनाइजरों को राहत, अब एक पंजीयन पर काम कर सकेंगे

मध्‍य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने किया आनलाइन पंजीयन पोर्टल का लोकार्पण

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भोपाल (राज्य ब्यूरो)। सरकार ने कालोनाइजर को राहत देते हुए एक ही पंजीयन पर प्रदेशभर में काम करने की छूट दे दी है। मंगलवार को आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया के लिए पोर्टल का लोकार्पण करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह घोषणा की।

कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा

अब प्रदेश में कहीं भी काम करने के लिए कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें 30 दिन में पंजीयन प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। विभाग ने पंजीयन से संबंधित सारी प्रक्रिया आनलाइन कर दी है।

कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा

मंत्री ने कहा कि कालोनाइजर को स्थानीय निकायों में पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। हाल में प्रकाशित मध्य प्रदेश नगर पालिका कालोनी विकास नियम-2021 के जरिए हमने अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के भी प्रविधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज श्रीवास्तव, अपर आयुक्त गजेंद्र सिंह, अधीक्षण यंत्री राजीव गोस्वामी, डिप्टी डायरेक्टर एमपी स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन विनय पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पोर्टल पर हो सकेंगे सभी काम

कालोनाइजर के लिए आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर रहेगी। इसमें पंजीकरण शुल्क का आनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, आनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, आनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एसएमएस एवं वाट्सअप के जरिए आवेदक को सूचना, वाट्सअप के जरिए प्रमाण पत्र प्रदान करने की सुविधा, संचालनालय के लिए मानीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न् रिपोर्ट की सुविधा रहेगी। कालोनाइजर के नए एकीकृत पंजीकरण अब संचालनालय स्तर पर आनलाइन किए जाएंगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।

https://www.highratecpm.com/npsxwf16?key=565d06ab35720384afe881c0e7364770