भोपाल:
जिला प्रशासन ने जन सुरक्षा को बड़ा खतरा मानते हुए हलालपुरा स्थित 15 पटाखा दुकानों को लोक नूसेंस घोषित कर दिया है। बैरागढ़ एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत यह आदेश जारी किया है। जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लंबित होने और स्थगन मिलने के कारण फिलहाल दुकानें वहीं रहेंगी, लेकिन स्टे हटते ही बाजार को तुरंत अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा।
हाईकोर्ट का आदेश आने तक दुकानदारों को 13 कड़े नियमों का पालन करना होगा और नियम तोड़ने पर 6 महीने के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। दुकानदारों को फायर एनओसी, इलेक्ट्रिक एनओसी और मॉक ड्रिल रिपोर्ट एसडीएम कोर्ट में देनी होगी। साथ ही, तय डेसीबल सीमा से ज्यादा आवाज वाले पटाखे और कार्बाइड गन बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसी मार्केट में 12 जून की रात सोनी पटाखा दुकान में भीषण आग लग चुकी है और पास में ही पेट्रोल पंप व चार्टर बसों का टर्मिनल होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
बता दें कि साल 1997 से पहले थोक पटाखा बाजार कबाड़खाना में था, जिसे हादसे के बाद हलालपुर शिफ्ट किया गया था। तब यहां आबादी नहीं थी, लेकिन अब चारों तरफ रिहायशी इलाका, मैरिज गार्डन और पेट्रोल पंप होने के कारण यह बाजार पूरी तरह बारूद के ढेर पर आ गया है।



