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मर्डर केस में 11 को उम्रकैद

भोपाल अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन्होंने ने भोपाल के शौर्य स्मारक के पास अजय कनाड़े नाम के एक युवक की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी। अब दो साल के बाद इस मामले में अपर सत्र न्यायालय के न्यायधीश सचिन कुमार घोस ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपियों में अजय भूरा, सागर मीणा, रूपेश बिछैले, संदीप, रवि जिक्सर, दीपक, अरूण सिंह, रॉकी, चिन्ना, यश और अनिल गतौले शामिल हैं।

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ये है पूरा मामला

भोपाल के विशेष लोक अभियोजक राजकुमार खत्री ने बताया कि 14 अगस्त 2020 को रात के करीब 10 बजे अजय कनाड़े अपने भाई अमित कनाड़े और प्रकाश कनाड़े के साथ गाड़ी से घर जा रहा था। तभी शौर्य स्मारक के पास तीन बाइक पर आए सभी 11 आरोपियों ने अमित और उसके भाईयों को घेर लिया। आरोपी भूरा और अजय कनाड़े के बीच जेल में चप्पल मारने के लेकर पहले से एक विवाद था। विवाद के चलते आरोपियों ने अजय को गालियां देते हुए मारने की बात की। इसके बाद अजय और भूरा ने अजय कनाड़े पर चाकूओं से वार करना शुरू कर दिया।

आरोपियों ने अजय के गर्दन और छाती पर चाकू से वार किए। जिसके कारण उसका काफी खून बह गया। बाद में उसे एलबीएस अस्पताल और हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में शाहजहांनाबाद थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज जांच के बाद कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने सभी आरोपों को सही मानते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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