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हैवानियत की सजा

दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल, बाकी तीन को 7-7 साल कैद की सजा‎

17 साल की युवती का 4 लोगों से दुष्कर्म करवाने की दोषी पाई गई सुनीता पाल को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म करने वाले राकेश यादव को 10 साल की सजा सुनाते हुए 2500 रुपए का हर्जाना लगाया है।

दुष्कर्म के 3 अन्य आरोपी दलपत विश्वकर्मा, शिवनारायण उर्फ राजा और दिनेश पाल को दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा और 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की है।

जुलाई 2017 में हुई थी शिकायत:पीड़िता ने निशातपुरा थाना में 15 जुलाई 2017 को लिखित आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी सुनीता के पास पीड़िता झाड़ू पोंछा करने का काम ढूंढने के लिए गई थी। उससे मिलने के 3 दिन बाद सुनीता ने युवती को अपने घर बुलाया और उसे राजा से मिलवाया।

सुनीता ने युवती से कहा कि राजा के साथ चली जाओ, वो उसे काम दिलवा देगा। राजा युवती को गांधीनगर में रहने वाले अपने परिचित के कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया।

चक्कर आने पर बड़ी बहन ​को बताया तो वह डॉक्टर के पास ले गई

निशातपुरा थाने में शिकायत से 3-4 दिन पहले पीड़िता को चक्कर आने लगे। उसने अपनी बड़ी बहन को इसकी जानकारी दी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। वह पीड़िता को डॉक्टर के पास ले गई। यहां जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे चार महीने का गर्भ है। इसके बाद पीड़िता ने अपनी दीदी, जीजा और पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़िता अपने पिता के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई।

शिकायत की तो जान से मारने की धमकी दी

युवती ने विरोध किया तो राजा ने कहा कि दुष्कर्म करने के लिए सुनीता ने ही उससे कहा है। युवती ने सुनीता से इसकी शिकायत की तो उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सुनीता पीड़िता को अपने घर बुलाकर डराती-धमकाती थी। कुछ दिन बाद सुनीता ने पीड़िता को अपने घर बुलाया। उसके रिश्तेदार दिनेश पाल ने यहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

सुनीता ने कहा कि अब से तुझे यही काम करना है। इसके बाद सुनीता ने जबरदस्ती पीड़िता को करोंद चौराहे भेजा। वहां, उसे दलपत विश्वकर्मा मिला। दलपत ने पीड़िता को बाइक पर बैठाया और दोस्त के रूम पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके 2 से 3 दिन बात सुनीता पीड़िता के घर पहुंची और उसे दुकान से सामान लाने का कहकर अपने साथ लेकर चली गई। वह उसे दुकान न ले जाकर आरोपी राकेश के घर लेकर गई। यहां राकेश ने भी पीड़िता से दुष्कर्म किया।

जब 3 साल की थी तब मां का देहांत हो गया था जब पीड़िता 3 साल की थी तब ही उसकी मां का देहांत हो गया था। पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि सुनीता उसे पिछले आठ महीने से प्रताड़ित कर रही है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद 29 जुलाई 2017 को गर्भपात के नियमों को देखते हुए पीड़िता के गर्भपात कराए जाने की सलाह दी। इसके बाद 3 अगस्त 2017 को उसका गर्भपात कराया।

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