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आरटीओ में गाड़ी के री-रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीपी व्यवस्था नहीं, मालिक को आना होगा

भोपाल आरटीओ में पुराने वाहन की खरीद-फरोख्त के लिए दोनों पक्षों को मौजूदगी अनिवार्य हो गई है। अब फाइनेंस किए वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन और नाम ट्रांसफर कराने के लिए जिनके नाम पर गाड़ी है उनको आरटीओ में मौजूद रहना जरूरी होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने गाड़ी बेचने वाले के ​लिए आधार नंबर दर्ज कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजने की व्यवस्था की है।

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इसका वेरिफिकेशन होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। इस ​व्यवस्था में दोनों ही पक्षों को आरटीओ पहुंचने की अनिवार्यता नहीं है। वाहन फाइनेंस वाले डिफाल्टर होने पर वाहनों को जब्त कर लेते हैं और खरीददार की सहमति के बगैर दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। भोपाल में इसे रोकने के लिए यह व्यवस्था की है।

दोनों पक्षों का कार्यालय आना जरूरी
भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा के मुताबिक पुरानी गाड़ियों के रि-रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों पक्षों को आरटीओ आना होगा। आधार कार्ड में दर्ज नंबर पर आने वाला ओटीपी भी मान्य है। हालांकि, ये वाली व्यवस्था अब तक लागू ही नहीं हो पाई है।

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