प्रदेश के सभी डीडीपी एवं डीपीओ अभियोजन की राज्य स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी, भोपाल
Ø प्रदेश के सभी डीडीपी एवं डीपीओ अभियोजन की राज्य स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
Ø शासन से समन्वय स्थापित कर अभियोजन को उपलब्ध कराईं जाऐंगी मूलभूत सुविधाऐं – संचालक लोक अभियोजन
Ø नवीन दाण्डिक विधि की उपयोगिता एवं चुनौती के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 08.12.24 को प्रदेश के समस्त उपसंचालक अभियोजन एवं जिला अभियोजन अधिकारियों की एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होटल पलाश में किया गया । विधित है कि पुराने दाण्डिक कानूनों का स्थान नवीन दाण्डिक विधियों ले लिया है जो 01 जुलाई 2024 से लागू हुई हैं कानून को लागू हुए लगभग 05 महीने के उपरांत लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल के तत्वाधान में अभियोजन अधिकारियों को नवीन दाण्डिक कानून के अंतर्गत उसकी उपयोगिता एवं आने वाली चुनौतियों के संबंध में एक दिवसीय राज्य कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यक्रम का आयोजन संचालक लेाक अभियोजन श्री बी.एल. प्रजापति के मार्गदर्शन में किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अनिल किशोर यादव, संचालक केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व संचालक श्रीमती सुषमा सिंह उपस्थित रहीं । कार्यशाला में श्री अनिल किशोर यादव द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में विस्तृत और सार गर्भित जानकारी अभियोजन अधिकारियों के साथ साझा की गई । विशेष जिला न्यायाधीश ( एमपी /एमएलए) भोपाल श्री स्वयंप्रकाश दुबे द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उपबंधित इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य, न्यायालय में उसका प्रस्तुतीकरण तथा आने वाली समस्याओं के संबंध में अभियोजन अधिकारियों को मार्गदर्शित किया गया इसी प्रकार विशेष जिला न्यायाधीश (एसटीएफ) भोपाल श्री अतुल सक्सेना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों जिसमें अन्वेषण, जांच, विचारण के संबंध में अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए अभियोजन अधिकारियों से समस्या एवं समाधान के बिन्दु पर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियॉं अधिकारियों की दी गईं ।
श्री बी.एल. प्रजापति जिला न्यायाधीश ने संचालक लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा अपने उदबोधन में अभियोजन अधिकारियों द्वारा न्यायालयों में सशक्त अभियोजन संचालन पीडितों का त्वरित न्याय तथा साक्षी संरक्षण योजना के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया उन्होंने यह भी व्यक्त किया हमारे अभियोजन अधिकारी उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जो उन्हें प्राप्त होने चाहिए जिसमें कार्यालय, बैठक व्यवस्था महिला अधिकारियों के लिए प्रसाधन तथा नवीन दाण्डिक कानूनूों में इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य पर विशेष ध्यान देने के संबंध में अधिकारियों को लेपटॉप प्रदान किया जाना है वह शासन स्तर पर समन्वय स्थापित कर अधिकारियों को शीघ्रताशीघ्र मूलभूत सुविधाऐं प्रदान किये जाने हेतु प्रयास करेंगे जिससे अभियेाजन अधिकारीगण गरिमापूर्ण तरीके से कार्य करते हुए पीडितों को न्याय प्रदान करायें ।
उक्त राज्य स्तरीय कार्यशाला में संयुक्त संचालक श्री रामेश्वर प्रसाद कुमरे, श्री राजेन्द्र उपाध्याय, प्रभारी उपसंचालक भोपाल, डीपीओ ईओडब्ल्यू श्रीमती सीमा अग्रवाल, संतोष मिश्रा, श्री टी.पी. गौतम, सहायक संचालक श्री उदयभान रघुवंशी, श्री शैलेन्द्र सिरौठिया, श्री अभिषेक बुन्देला, श्री मनोज कुमार पटेल, एडीपीओ श्री आशीष दुबे, श्री दिनेश आर्य एवं प्रदेश के समस्त उपसंचालक एवं डीपीओ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती श्रीमती सुधा विजय भदौरिया एवं श्री आकित अहमद खान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया ।