नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जुन्नारदेव कोर्ट ने सोमवार को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
पीड़िता के पिता ने 20 सितंबर को दमुआ थाने में चिडा उर्फ संजोग पिता सदेलाल मर्सकोले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, चौथी क्लास में पढ़ने वाली पीड़िता घर के बाहर साइकिल चला रही थी, तभी आरोपी उसे अपने साथ ले गया। यहां उसने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
विशेष लोक अभियोजक गंगावती डेहरिया ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता को 10 हजार रुपए की सहायता राशि देने के लिए विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेश दिया है।




