Thursday, September 18, 2025
29.5 C
Bhopal

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की थी हत्या दोनो को हुई उम्रकैद

बाराबंकी: 21 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश को कुएं में फेंक दिया था. कोर्ट पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास के साथ ही 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट वीना नारायण ने सुनाया है.

विशेष शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर तिवारी ने बताया कि अभियोजन के अनुसार, रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव निवासी बुधराम ने 24 दिसंबर 2023 को अपने बेटे रामजस उर्फ गुल्ले के गायब होने की सूचना दी थी. अगले ही दिन यानी 25 दिसंबर 2023 को उनके बेटे रामजस की लाश गांव के ही रामगोपाल के खेत के बगल में शिवा के कुआं से मिली. वादी ने अपनी बहू रूपरानी और गांव के ही रहने वाले उसके प्रेमी मोहित कुमार उर्फ धीरेंद्र कुमार वर्मा पुत्र राजू वर्मा पर हत्या करने की तहरीर दी थी.

नाजायज संबंधों में हुई हत्या: वादी की तहरीर पर रामसनेहीघाट थाने में रूपरानी और मोहित वर्मा उर्फ धीरेंद्र कुमार के खिलाफ 302, 201 और 328 आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किया गया. पुलिस विवेचना के दौरान यह पता चला कि रामजस उर्फ गुल्ले की पत्नी रूपरानी और मोहित वर्मा के बीच नाजायज संबंध थे, जिसके चलते पति-पत्नी में विवाद होता रहता था. रामजस की पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई. उसने रामजस को कई बार नशीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश भी की थी.

कैसे दिया हत्या को अंजाम: वादी ने अपने बयान में बताया कि 22 दिसंबर 2023 की रात 8-9 बजे के बीच खाना खाने के समय रूपरानी ने कहा कि आप लोग खाना खा लीजिए. हम अपने पति के साथ बंगले में खाएंगे. रामजस और उसकी पत्नी दोनों घर से अलग एक छप्पर के बंगले में ही सोते थे. 23 दिसंबर को सुबह जब वादी सोकर उठा तो उसका बेटा अपने बिस्तर पर नही था. इस पर वादी ने बहू रूपरानी से पूछा तो उसने बताया कि रात में 3 बजे उठकर कही चले गए. काफी खोजबीन किया, लेकिन उसका लड़का नही मिला. 25 दिसंबर को कुंए से उसका शव बरामद हुआ.

पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट: पुलिस विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके सबूत इकट्ठा किए गए और रूपरानी, उसके प्रेमी मोहित कुमार उर्फ धीरेंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध हत्या और साक्ष्य छुपाने जैसी गंभीर धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई. मामले में अभियोजन द्वारा ठोस गवाह पेश किए. गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने रूपरानी और उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए, दोनों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी.

Hot this week

प्रॉपर्टी डीलर ने महिला से की छेड़छाड़

ग्वालियर के विनय नगर स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के...

डांसिंग कॉप हवलदार रंजीत सिंह पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए

इंदौर के डांसिंग कॉप हवलदार रंजीत सिंह पर राधिका...

एमपी और महाराष्ट्र में बाघों के शिकार पर सख्ती

देश में सबसे अधिक बाघों वाले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र...

17 सितंबर 2025 MP की फटाफट बड़ी खबरें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन पर मध्य...

Topics

प्रॉपर्टी डीलर ने महिला से की छेड़छाड़

ग्वालियर के विनय नगर स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के...

डांसिंग कॉप हवलदार रंजीत सिंह पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए

इंदौर के डांसिंग कॉप हवलदार रंजीत सिंह पर राधिका...

एमपी और महाराष्ट्र में बाघों के शिकार पर सख्ती

देश में सबसे अधिक बाघों वाले मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र...

17 सितंबर 2025 MP की फटाफट बड़ी खबरें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन पर मध्य...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img