तीस करोड़ से अधिक भुगतान पर गाइडलाइन का पालन नहीं
प्रदेश के निर्माण विभाग और वन विभाग के अफसर तीस करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान को लेकर वित्त विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए विभागों को छह माह पहले भुगतान प्रस्ताव में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन करने के लिए भी कहा गया है। खास बात यह है कि जब पेमेंट के लिए फाइनेंस के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा तो केंद्र से सहायता वाली योजनाओं के मामले में विभाग को सिंगल नोडल एजेंसी के नाम पर खोले गए बैंक खाते की कॉपी भेजना होगी। बाकी योजनाओं में भी यह प्रतिबंध रहेगा कि जो राशि आहरित होगी वह विभाग बैंक खाते में जमा करके नहीं रखेगा।
वित्त विभाग ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए तय निर्माण कार्य विभागों के साथ वन विभाग के डब्ल्यूडीडीएफ और एफडीडीएफ के बिलों सहित केंद्र से सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए तीस करोड़ रुपए से अधिक के बिल वित्त विभाग की परमिशन से ही जारी किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि इस तरह के भुगतान को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसके आधार पर भुगतान के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें ताकि भुगतान की प्रक्रिया का पालन होने पर अनुमति दी जा सके।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
- भुगतान के लिए जो प्रस्ताव भेजे जाने हैं उसमें बजट आवंटन और खर्च के लिए तय तिमाही समय सीमा में उपलब्ध बजट का ध्यान विभागों को रखना होगा।
- वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में कहा गया था कि विभाग द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों पर ही भुगतान के लिए अनुमति दी जाएगी।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के आदेश की कॉपी।
- आहरण संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम जिसके द्वारा राशि का विदड्रावल किया जाएगा।
- कोषालय का नाम जिसमें विदड्रावल के लिए बिल लगाया जाएगा।
- बजट प्रावधान जो जारी किया गया और जिसका आवंटन शेष है, उसका सर्टिफिकेट।