Tuesday, May 19, 2026
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दरिंदे ऑटो चालक को 7 की साल सजा, किया था रेप

मुंबई। महाराष्ट्र की एक अदालत (Maharashtra court) ने 2017 में 17 वर्षीय एक किशोरी का अपहरण (Kidnap) कर उसके साथ बलात्कार (Rape) करने के मामले में एक ऑटो-रिक्शा चालक को सात साल सश्रम कारावास (Rigorous imprisonment) की सजा सुनाई है. साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. वी. वीरकर (POCSO) ने सोमवार को सुनाए फैसले में 33 वर्षीय लक्ष्मीकांत बसंत दुबे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना (Penalty) भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत (Court) को बताया कि पीड़िता के पिता और आरोपी ठाणे शहर के एक ही इलाके में रहते थे. पीड़िता के पिता भी एक ऑटो-रिक्शा चालक हैं.।

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