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इंदौर में पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म कराने वाले आरोपित पर रासुका में कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में दर्ज है केस

 पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराने वाले आरोपित राजेश विश्वकर्मा और उसके साथी विपिन भदौरिया को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरुद्ध किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। दोनों आरोपितों को केंद्रीय जेल में रखे जाने के आदेश दिए हैं। आरोपित ने मांगलिया स्थित अपने जिस फार्म हाउस पर पत्नी के साथ घिनौना कृत्य किया था, उसे प्रशासन और पुलिस ने हाल ही में ध्वस्त कर दिया था।

उज्जैन जिले के नागदा निवासी राजेश विश्वकर्मा ने इंदौर में भी अपना कामकाज फैला रखा था और फार्म हाउस से अनैतिक गतिविधियां संचालित करता था। राजेश के खिलाफ नागदा, जूनी इंदौर, शिप्रा और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत छह मामले दर्ज हैं। उसके साथी विपिन के खिलाफ भी नागदा, शिप्रा और छत्तीसगढ़ में 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कलेक्टर ने लोक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से इन दोनों आरोपितों को रासुका में निरुद्ध किया है। राजेश अपने फार्म हाउस पर रंगरेलियां मनाता था। कई महिलाओं से शादी के झूठे वादे किए और उनके साथ संबंध बनाए। कई बार नाबालिग लड़कियों को भी फार्म हाउस पर लेकर आया और संबंध बनाए। राजेश की इन तमाम घिनौनी हरकतों के बारे में उसकी पत्नी ने पुलिस को शिकायत की थी। राजेश की पत्नी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की रहने वाली है। वर्ष 2019 में राजेश ने शादी की और डेढ़ साल तक उसके साथ ज्यादती करता रहा। राजेश का साथी विपिन भी इसी तरह की अनैतिक गतिविधियों में शामिल रहा। राजेश ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए विपिन को छत्तीसगढ़ भी भेजा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। बेमेतरा पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया था।

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