इंदौर। शादी का झूठा झांसा देकर नर्स के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नागदा (उज्जैन) निवासी 31 वर्षीय आरोपी लखन सिंह यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी पहचान
मामले के अनुसार, इंदौर में रहने वाली पीड़िता की मुलाकात वर्ष 2021 में एक वैवाहिक वेबसाइट के जरिए आरोपी लखन से हुई थी। आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर पीड़िता का विश्वास जीता और फरवरी 2022 में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार शादी का झांसा देकर शोषण करता रहा।
धोखा देकर दूसरी जगह की शादी
अप्रैल 2023 में जब आरोपी ने बातचीत कम कर दी, तो पीड़िता उसके घर उज्जैन पहुंची। वहां उसे पता चला कि लखन ने किसी और युवती से शादी कर ली है। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद मई 2023 में इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई गई।
कोर्ट का फैसला
करीब तीन साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को सही माना। 16 मार्च को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने मुख्य धारा में 10 साल और अन्य दो धाराओं में 5 व 3 साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी एजीपी जयंत दुबे ने की।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आरोपी | लखन सिंह यादव (31), नागदा |
| मुख्य सजा | 10 वर्ष का कठोर कारावास |
| मामला | शादी का झांसा देकर दुष्कर्म |
| अभियोजन पक्ष | जयंत दुबे (एजीपी) |




