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आरजीपीवी मामले में तीनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के सरकारी खाते से 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट खाते में ट्रांसफर करने के मामले पुलिस ने अब यूनिवर्सिटी के तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत, रिटायर फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेष वर्मा, तत्कालीन कुलपति प्रो. सुनील कुमार की संपत्ति कुर्क करेगी। पुलिस ने इनके खिलाफ 3 मार्च को मामला दर्ज किया था। प्रकरण में फरार 3 आरोपियों की सम्पति कुर्की के लिए पुलिस ने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। भ्रष्टाचार में फरार आरोपियों पर पुलिस ने 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। वहीं इस मामले में आरोपी सुनील गुप्ता एवं राकेश राजपूत के परिजनों जिसमें पत्नी एवं बच्चों से पूछताछ की जा रही है।

कुमार मयंक के खातों से 58 लाख रुपए फ्रीज किए
इस मामले में पुलिस के अनुसार आरोपी कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी, सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है एवं कुमार मयंक से 6.60 लाख रुपए स्वंय से , 15,68,348 रुपए एसबीआई खाते से, 94,492 रुपए जीवन फॉईनेंस बैंक, 1,04,000 रुपए एक्सेस बैंक और 34,71,375 रुपए आरबीएल बैंक के फ्रीज करवाएं हैं। इस तरह से कुल 58,98,215 रुपए फ्रीज किए गए हैं। गड़बड़ी मामले में आरोपी बनाए गए बैंक के कर्मचारी कुमार मयंक को गांधी नगर पुलिस ने जेल भेजा है। कुमार मयंक को पांच दिन के रिमांड पर पुलिस ने रखा था। जिसमें उनकी 22 मार्च को गिरफ्तारी की, फिर 27 को जेल भेज दिया गया। बता दें कुमार मयंक को पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था।

परिषद के सदस्यों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी मांगें पढ़कर सुनाईं।

परिषद के सदस्यों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपनी मांगें पढ़कर सुनाईं।

आरोपियों को पकड़ने SIT ने दी 6 बार दबिश
गांधी नगर पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले में गिरफ्त से बाहर चल रहे यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति डॉ. सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फायनेंस कंट्रोलर की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं। इन टीम ने बीते 29 दिन में 8 बार आरोपियों को पकड़ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी है।

पूर्व कुलपति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
RGPV के पूर्व कुलपति प्रो. सुनील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने कोर्ट में 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर 2 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 अप्रैल बुधवार को भोपाल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर पूर्व कुलपति की ओर से दी गई दलीलों को खारिज करते हुए जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है इससे पहले आरएस राजपूत की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी।

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