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कोर्ट ने कहा:परीक्षा में आयु सीमा में छूट का लाभ दो

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मई 2023 में निकली उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतम आयुसीमा में छूट का लाभ प्रदान करो।

दरअसल, सरकार ने 18 सितंबर 2022 को एक परिपत्र जारी कर कोविड जैसी आपात स्थिति को देखते हुए उक्त वर्ग के लिए उच्चतम आयुसीमा में 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया था। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा कि उक्त परिपत्र के बाद मई 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अधिसूचित पदों को पहला विज्ञापन माना जाएगा।

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