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बीयर की बोतलों पर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला:कहा- दोबारा इस्तेमाल कर बेचना ट्रेडमार्क का उल्लंघन

पुरानी बीयर की बोतलों जिन पर किसी अन्य कंपनी का ब्रांड नाम/लोगो अंकित है…का दोबारा उपयोग करके अपना बीयर उत्पाद बेचना ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस प्रणय वर्मा की खंड पीठ ने माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड की पुरानी बोतलों में दो बीयर कंपनियों की बिक्री पर रोक लगा दी।

जिन पर उनके बीयर ब्रांड स्टॉक और उनके लोगो, पांडा का चेहरा अंकित है। इंदौर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।कोर्ट ने कहा कि ‘भले ही निजी प्रतिवादी अपीलकर्ताओं द्वारा निर्मित बोतलों पर अपने स्वयं के लेबल चिपका रहे हो, लेकिन अपीलकर्ताओं का ब्रांड ‘स्टॉक’ और ‘पांडा डिवाइस’ स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से दिखाई दे रहा है, जिससे मध्यप्रदेश विदेशी शराब नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।’ हालांकि पीठ ने इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया कि क्या ब्रांड एम्बॉस को मिटाने के बाद ऐसी बोतलों का दोबारा उपयोग किया जा सकता है।

अपील दायर करने के बाद सामने आया मामला

यह घटनाक्रम माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के बाद सामने आया है, जिसमें आबकारी आयुक्त को विवाद पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कहा गया था।

आयुक्त ने पहले सभी शराब/बीयर बॉटलिंग इकाइयों को शराब की रिफलिंग और बिक्री के लिए उन पुरानी कांच की बोतलों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिन पर उभरा हुआ लोगो होता है। आयुक्त ने उभरे हुए लोगो को हटाने या खरोचने के बाद पुरानी बोतलों के दोबारा उपयोग पर भी रोक लगा दी थी।

बोतलों पर अपना पंजीकृत लेबल चिपका रहे थे

इस प्रकार, उन्होंने कहा कि पुरानी बोतलों पर फिर से मुकदमा चलाने से उन्हें रोकने वाले आयुक्त के आदेश ने अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने के उनके अधिकार का उल्लंघन किया है।

शुरू में, न्यायालय ने बोतलों की तस्वीरों पर विचार किया और पाया कि प्रतिवादी केवल अपीलकर्ता की उभरी हुई बोतलों पर अपना पंजीकृत लेबल चिपका रहे थे।

अपीलकर्ताओं का ब्रांड ‘स्टोक’ और ‘पांडा डिवाइस’ बोतलों पर प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। ऐसी बोतलों में एक नहीं बल्कि दो ब्रांड होते हैं, जो स्पष्ट रूप से एमपी विदेशी शराब नियमों का उल्लंघन करते हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि

‘उभरे हुए लोगो को हटाने या खरोंचने के बाद पुरानी बोतलों के पुन: उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश को रद्द कर दिया गया है और उक्त मुद्दे को उचित कार्यवाही में उचित प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।”

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