उज्जैन में चायना डोर पर लगा प्रतिबंध:खरीदने-बेचने से लेकर निर्माण तक पर रोक, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
उज्जैन में संक्रांति से पहले पतंगबाजी का दौर शुरू होने पर चायना डोर के उपयोग और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आगामी दो माह तक प्रतिबंध लागू किया है।
बीते कुछ सालों में जिले में पतंगबाजी के दौरान चायना डोर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। इसके कारण जिले में दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा, पशु-पक्षियों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आई हैं।
इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 25 नवंबर से आगामी दो माह तक चायना डोर पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध संपूर्ण जिले में लागू रहेगा।
नायलॉन डोर के निर्माण और क्रय-विक्रय पर रोक
आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नायलॉन डोर (चायना डोर) का निर्माण करेगा, न इसका क्रय-विक्रय करेगा, न उपयोग करेगा, और न ही इसका भंडारण करेगा। मकर संक्रांति पर्व पर केवल ऐसी डोर के उपयोग की अनुमति दी जाएगी, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु या पक्षी को शारीरिक क्षति न पहुंचे।