जबलपुर जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह मांझा नायलॉन और मैटेलिक पाउडर से बनाया जाता है, जो इसे अत्यंत खतरनाक बनाता है। पिछले कुछ वर्षों में इससे कई गंभीर हादसे हुए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा नहीं बेच सकेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला मनुष्यों के साथ-साथ पशु-पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है।
जबलपुर के गौरी घाट क्षेत्र में एक बच्चे की गर्दन में इससे गंभीर चोट आई थी, जिसका इलाज डॉ. चंद्र प्रकाश कुशवाहा ने किया था।




