पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में यौन शोषण के तीन अलग-अलग मामले सामने आए हैं। इनमें से दो मामलों में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है, जबकि एक मामले में महिला के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने तीनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
पहला मामला- अनिल पिता नारायण सिंह आस्के के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो देवास जिले के पानपुआ गांव का निवासी है। फरियादिया ने बताया कि अनिल ने पीथमपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित उसके किराए के कमरे में शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। यह घटना 1 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच की अवधि में हुई। शिकायत 5 जनवरी को दर्ज की गई।
दूसरा मामला- राहुल पिता रामचंद्र सोलंकी के खिलाफ है, जो इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र के विनायक विहार कॉलोनी, कालीबिल्लौद का रहने वाला है। फरियादिया के अनुसार, राहुल ने कलमोदिया कॉलोनी स्थित उसके किराए के कमरे में शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया और फरियादिया के साथ मारपीट की, जिससे उसे माथे, सिर, दोनों आंखों, बाएं कान के पीछे और दाहिने घुटने पर चोटें आईं। यह घटना 6 अक्टूबर 2024 को हुई थी और शिकायत 5 जनवरी को दर्ज की गई।
तीसरा मामला- भेरुसिंह पिता चंपालाल के खिलाफ दर्ज किया गया है, जो एकलदूना का निवासी है। फरियादिया ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को भेरुसिंह उसके खेत स्थित कच्चे कमरे में घुस आया और बुरी नीयत से उसकी बांहें पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। जब वह भागने लगा, तो उसने फरियादिया को रात में मिलने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 452 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत 5 जनवरी को दर्ज की गई।
उप निरीक्षक चांदनी सिंगार ने बताया कि तीनों ही मामलों में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पीथमपुर पुलिस की टीमें इन आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं।




