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नारायण साईं और पत्नी जानकी का तलाक, कोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का हर्जाना

इंदौर की फैमिली कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी के बीच चल रहे आठ साल पुराने वैवाहिक विवाद का अंत कर दिया है। कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी देते हुए नारायण साईं को पत्नी को 2 करोड़ रुपए स्थायी भरण-पोषण (एलुमनी) के रूप में देने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु:

  • 8 साल चला मुकदमा: जानकी ने 5 करोड़ रुपए की एलुमनी मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 करोड़ की राशि तय की।
  • परित्याग का आरोप: 2008 में विवाह के बाद दोनों 2013 से अलग रह रहे थे। जानकी ने पति पर अन्य महिलाओं से संबंध और परित्याग के आरोप लगाए थे।
  • 50 लाख का बकाया: पूर्व में तय 50 हजार रुपए मासिक भरण-पोषण की राशि न मिलने के कारण अब करीब 50 लाख रुपए की वसूली प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

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