भोपाल। राजधानी की जिला अदालत ने एक सड़क दुर्घटना मामले में मृतक के परिजनों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी राहुल ठाकुर की मौत के मामले में 93 लाख 41 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश जारी किए हैं।
क्या था मामला?
घटना 27 अगस्त 2024 की है। लालघाटी (बैरागढ़) निवासी 27 वर्षीय राहुल ठाकुर अपनी मोटरसाइकिल से बरेली से हरसिली जा रहे थे। एनएच-45 पर पीछे से आ रहे एक लापरवाह बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण राहुल की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता आर.के. हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी ने कोर्ट में दावा पेश किया था।
विपक्षी दल की दलीलें खारिज
सुनवाई के दौरान मोटरसाइकिल स्वामी, चालक और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी ने दुर्घटना के लिए मृतक राहुल को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। उन्होंने कोर्ट से मुआवजे की मांग खारिज करने का अनुरोध किया था। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद विपक्षी दलों की दलीलों को अमान्य कर दिया।
इन्हें मिला भुगतान का आदेश
न्यायालय ने दुर्घटना करने वाली मोटरसाइकिल के स्वामी, चालक और इंश्योरेंस कंपनी (एमपी नगर शाखा) को संयुक्त रूप से मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है। परिजनों के वकील सनी हिंगोरानी ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा।




