भोपाल: मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अदालत में 636 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। इस मामले में CBI ने मृतका के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह (रिटायर्ड जज) को आरोपी बनाया है।
चार्जशीट की मुख्य बातें
- लगाई गई धाराएं: CBI ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), धारा 85 (क्रूरता), धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 3(5) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत आरोप तय किए हैं।
- 150 गवाह: जांच एजेंसी ने इस मामले में करीब 150 गवाहों से पूछताछ की है।
- लैपटॉप का पासवर्ड: सुनवाई के दौरान आरोपी समर्थ सिंह के वकील ने उनके लैपटॉप का पासवर्ड देने पर सहमति जता दी है। साथ ही, CBI ने अदालत में आरोपी का वॉयस सैंपल लेने की भी मांग की है।
मायके पक्ष की आपत्तियां और मांगें
मृतका के चचेरे भाई आशीष शर्मा का कहना है कि चार्जशीट से क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है। हालांकि, उन्होंने कुछ अहम सवाल भी उठाए हैं:
- दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट: दिल्ली AIIMS के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा 10 जुलाई को सौंपी गई दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का प्रारंभिक दस्तावेजों में स्पष्ट जिक्र न होने पर उन्होंने सवाल उठाया है।
- कॉल डिटेल की मांग: परिवार ने मामले से जुड़े अधिकारियों की कुछ दिनों की कॉल डिटेल की जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जांच को प्रभावित करने की कोई कोशिश तो नहीं की गई।
घटना का क्रम
- 12 मई 2026: भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा का शव मिला था। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था।
- हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: पहले पोस्टमॉर्टम पर उठे सवालों के बाद, दिल्ली AIIMS से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए गए थे।




