भोपाल:
रहवासी इलाकों में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को वार्ड-58 के गौतम नगर में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चल रहे OYO होटल को निगम ने सील कर दिया।
कार्रवाई की मुख्य बातें:
- नोटिस की अनदेखी: भवन स्वामी शुभेंदु उपाध्याय को मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 303 के तहत नोटिस देकर व्यवसाय बंद करने को कहा गया था, लेकिन आदेश नहीं माने गए।
- संयुक्त कार्रवाई: भवन अनुज्ञा, राजस्व और अतिक्रमण शाखा ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की।
- व्यापारी कर रहे विरोध: कार्रवाई के विरोध में भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में व्यापारियों ने मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने रामधुन गाकर और प्रार्थना कर अनोखा विरोध दर्ज कराया। रोशनपुरा और अन्य क्षेत्रों में भी प्रदर्शन जारी हैं।
- रहवासियों का समर्थन: आवासीय क्षेत्रों में शोर, भीड़ और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण रहवासी संघ लगातार कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। शाम को पांच नंबर मार्केट में कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर निरस्त करने और जांच समिति के मामलों में रोक लगाने के बाद से निगम प्रशासन एक्शन मोड में है। 15 सितंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी है।
- आगे की कार्रवाई: अब मुख्य मार्गों, गलियों, नदी-तालाबों के किनारे और बफर जोन में बने अवैध कमर्शियल भवनों व मैरिज गार्डन्स का सर्वे कर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे कारोबारियों में हड़कंप मचा है।




