भोपाल जिला प्रशासन ने रेरा (RERA) के आदेशों की अवहेलना करने और खरीदारों की राशि न लौटाने पर तीन महीने के भीतर दूसरे बड़े बिल्डर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कमला नगर थाना पुलिस ने आकृति बिल्डर यानी एजी बैंच-8 ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के राजीव सोनी को शनिवार को गिरफ्तार किया। इस बिल्डर पर 260 निवेशकों के 64.91 करोड़ रुपए बकाया हैं। इससे पहले सर्वेश बिल्डर पर भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है।
कोलार तहसीलदार यशवर्धन सिंह ने बताया कि इस बिल्डर के खिलाफ रेरा वसूली के आदेश जारी हुए थे, जिसके तहत करीब 9 करोड़ रुपए जमा कराने थे। बार-बार नोटिस देने के बाद भी राशि जमा न करने पर प्रशासन ने बिल्डर की संपत्तियां कुर्क कीं, लेकिन कई संपत्तियां कोर्ट में विवादित होने के कारण उनकी नीलामी नहीं हो सकी। आरोपी बिल्डर के खिलाफ पिछले साल 4 मई से गिरफ्तारी वारंट जारी था।
यदि किसी खरीदार को समय पर प्रॉपर्टी का कब्जा या उसकी रकम नहीं मिल रही है, तो उन्हें घबराने की बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट फॉर सेल, भुगतान रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और बिल्डर से हुई बातचीत के रिकॉर्ड सुरक्षित संभालकर रखने चाहिए। इसके बाद ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए अपनी पूरी डिटेल के साथ बिल्डर को लिखित नोटिस भेजना चाहिए। यदि फिर भी बिल्डर कोई जवाब न दे, तो रेरा अधिनियम की धारा 31 के तहत आधिकारिक शिकायत दर्ज करें और रेरा का आदेश आने के बाद भी राशि न मिलने पर धारा 40 के तहत वसूली के लिए आवेदन करें।



