भोपाल की सेंट्रल जेल से 28 कैदी होंगे रिहा
75वें गणतंत्र दिवस पर भोपाल की सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास के 28 बंदी सजा में छूट का लाभ मिलने पर रिहा होंगे। सजा में माफी का लाभ मिलने के पहले यह बंदी 14 साल से अधिक का सजा जेल में काट चुके हैं।
अर्थदंड नहीं भरने पर एक कैदी रहेगा लाभ से वंचित
जेलर सरोज मिश्रा के मुताबिक जिन 29 कैदियों को सजा में छूट का लाभ मिलने जा रहा है। इनमें एक कैदी ऐसा शामिल है, जिसे कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक लाख रुपए का अर्थदंड भरना था। जो अब तक नहीं भरा जा सका है। लिहाजा उसे सजा में लाभ के बाद भी रिहा नहीं किया जाएगा।
समाज सेवी कर रहे मदद
जेलर ने बताया कि भोपाल सेंट्रल जेल में ऐसे 12 कैदी बंद थे जिनके पास जुर्माना राशि भरने की रकम नहीं होने के चलते जेल काटनी पड़ रही है। जबकि इनकी सजा पूरी हो चुकी है। ऐसे पांच लोगों की जुर्माना राशि एक समाज सेवी ने भरी है। समय-समय पर अलग-अलग संस्थाओं से जुड़े समाज सेवी ऐसे कैदियों की जुर्माना राशि को भरकर उन्हें रिहा कराते हैं। ऐसे सात कैदी अब भी जेल में बंद हैं।
रेप व केंद्रीय एजेंसियों के आरोपियों को लाभ नहीं
रेप के मामलों में सजा काट रहे बंदियों को सजा में माफी का लाभ देकर रिहा नहीं किया जा सकेगा। सजा का लाभ उन बंदियों को भी नहीं मिलेगा जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के मामले में सजा काट रहे हैं।