भोपाल में बेखौफ बदमाश ने सरेराह तलवार लहराई
भोपाल के निशातपुरा इलाके में बदमाश बेखौफ हैं। खुलेआम लोगों से अड़ीबाजी कर रहे हैं। रुपए नहीं देने पर तलवारें लहराकर जान से मारने की धमकी देते हैं। विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं।
ताजा मामला बुधवार का है। इस दिन एक युवक से मारपीट की गई। बदमाशों ने युवक से उसी के घर के सामने गाड़ी पार्क करने के एवज में रुपए मांगे। नहीं देने पर तलवार लेकर वे उसके घर पहुंच गए और गाली-गलौच करने लगे। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बदमाश तलवार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है।
टैक्सी चालक शकील खां (45) ने बताया- मैं हनीफ कॉलोनी करोंद में रहता हूं। मेरे घर के बाहर ही मैं अपनी कार पार्क करता हूं। जिसके ऐवज में पास ही रहने वाला मुश्ताक और उसका भाई आफाक पाॅर्किंग शुल्क मांगते हैं। वे ऐसा मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ भी करते हैं। विरोध करने पर मारपीट करते हैं।
बुधवार रात उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। फिर घर के बाहर तलवार लहराकर जान से मारने की धमकी देते रहे। हमने इसका वीडियो बनाकर निशातपुरा थाने में शिकायत की। लेकिन, वहां से दोनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने धारा 155 के तहत अदम चेक (हस्तक्षेप योग्य अपराध नहीं) बनाकर उन्हें छोड़ दिया। इससे उनके हौसले और बुलंद हो गए।
भोपाल के निशातपुरा इलाके में तलवार लिए घूमता बदमाश।
यह होती है अदम चेक की कार्रवाई
पुलिस विभाग में प्राय: मारपीट के साधारण प्रकरणों में FIR दर्ज नहीं करते हुए अदम चेक (हस्तक्षेप योग्य अपराध नहीं) काट दिया जाता है। इसकी जानकारी संबंधित थाने के रोजनामचे में होती है। उस अदम चेक के आधार पर कोई भी शिकायतकर्ता जिला कोर्ट में परिवाद लगा सकता है। परिवाद एडवोकेट के जरिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC) के समक्ष लगाया जाता है। पुलिस इसका इस्तेमाल तब करती है, जब वह कार्रवाई को पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं मानती है।